अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, CBI ने कहा- हम चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन..

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Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अदालत में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले केजरीवाल को सीबीआई (CBI) तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) लेकर पहुंची थी। CBI ने मंगलवार को ही तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की थी। फिर केजरीवाल को प्रोडक्शन वारंट (Production Warrant) के तहत बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अब केजरीवाल की रिमांड की अर्जी (Remand Application) दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की बेल को खारिज किया था। उधर, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की बेल पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस ले ली। ये केस ईडी ने दर्ज किया था, जिसमें केजरीवाल बेल मांग रहे हैं। 

क्या बोले केजरीवाल के वकील?

केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा- हमें मीडिया से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। हम मांग करते हैं कि सीबीआई की ओर से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी हमें भी दी जाए। केजरीवाल की ओर से वकील ने अर्जी दायर कर मांग की है कि CBI की पूछताछ की मांग वाली अर्जी और इसको लेकर कोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तारी की है, वो चिंता का विषय है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। 

इससे पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई ने अदालत से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। CBI ने कहा - हम चुनाव के दौरान और उससे पहले भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन जब सबूत सामने आए, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले उनसे पूछताछ भी हुई।  

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हाईकोर्ट ने कल ही दिया था झटका

मंगलवार को ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत देने के फैसले को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को निचली अदालत ने बेल दी थी। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने अपनe आदेश आने तक बेल आर्डर पर स्टे (Stay on Bail Order) लगा दिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल मार्च से ही जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए एक जून तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

क्या आरोप है दिल्ली के सी एम पर ?

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार का Privatisation कर दिया था। इसके बाद दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति को खारिज कर दिया था। वापस शराब के कारोबार को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद इसमें अनियमिताओं के आरोप लगे थे। सीबीआई और फिर ईडी ने इसको लेकर अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए थे। ईडी ने दिल्ली के सीएम को अरेस्ट किया था। मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में हैं। 
 

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