इस 'तकनीकी' कारण से आर्यन खान आज भी नहीं आ सके जेल से बाहर, अब कल पूरी होगी 'मन्नत'

Aryan Khan remain in jail

CrimeTak

29 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:08 PM)

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Aryan Khan Jail: आर्यन खान को आज की रात भी जेल में गुजारनी होगी. क्योंकि उनके जमानत का कागज समय पर ऑर्थर रोड जेल में पहुंच नहीं सका. बताया जा रहा है कि जेल में जमानत के वेरिफाइड डॉक्युमेंट शाम 5 बजकर 30 मिनट पर हर हाल में पहुंच जाना था. लेकिन आज समय पर कागजात नहीं पहुंच सके. इस वजह से उन्हें आज जेल की सलाखों से बाहर नहीं लाया जा सका.

Aryan Khan Live jail News : दरअसल, आर्यन खान को आज जेल से बाहर आ जाना चाहिए था. लेकिन ये एक तकनीकी कारण से नहीं हो सका. क्योंकि जेल में एक नियम है कि जमानत के वेरिफाइड डॉक्युमेंट फिजिकली ही जेल में पहुंचाना जाता है और उसे जेल के एक बॉक्स में डाला जाता है.

ऐसा नहीं है कि कोर्ट से जमानत के वेरिफाइड कागजात को ईमेल या वॉट्सऐप या अन्य तरीके से महज कुछ सेकेंड के भीतर ही जेल तक पहुंचा दिया जाए. यही वजह है कि अक्सर जमानत के आदेश जारी होने के बाद भी कैदियों को जेल से बाहर आने में एक या दो दिन या फिर इससे भी ज्यादा का समय लग जाता है.

आर्यन खान (Aryan Khan Case) मामले में भी यही हुआ. बताया जा रहा है कि जेल में शाम साढ़े 5 बजे तक हर हाल में जमानत के वेरिफाइड कागजात पहुंच जाना चाहिए थे. ये कागजात ईमेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं भेजना था.

बल्कि फिजिकली वहां पहुंचाना था. ऐसे में शाम 5 बजे कोर्ट से कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल में शाम 5 बजकर 40 मिनट तक भी डॉक्युमेंट नहीं पहुंच सका था. इसलिए आज उनके रिहाई की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी.

अब बताया जा रहा है कि कल यानी 30 अक्टूबर को ही जेल से आर्यन बाहर आ सकेंगे. ये भी बताया जा रहा है कि वो दोपहर में ही बाहर आ जाएंगे क्योंकि सभी कागजात तैयार हैं. बस जेल की औपचारिकताएं बाकी हैं.

बता दें कि मुंबई ड्रग्स मामले में जेल में बंद आर्यन खान (Aryan Khan News) को जेल से बाहर लाने की कवायद शुरू हो गई है. 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के आदेश के बाद 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट से आर्यन खान (Aryan Khan Bail Order) का बेल ऑर्डर सेशंस कोर्ट पहुंचा. यहां बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने आर्यन के लिए बेल बॉन्ड भरा.

हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर में क्या है : 29 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान के बेल का ऑर्डर जारी किया. बताया जा रहा है कि ये जमानती ऑर्डर 5 पन्ने का है. उस बेल ऑर्डर (Bail Order) में लिखा है कि आर्यन को जमानत के दौरान किन शर्तों का पालन करना होगा.

इसके साथ ही उन्हें 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है. उन्हें हर शुक्रवार NCB दफ्तर में हाजिरी भी लगानी होगी. बेल ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि उन्हें अपना पासपोर्ट भी थाने में सरेंडर करना होगा. ताकी किसी तरह से वो विदेश नहीं जा सकें.

हाई कोर्ट की ये हैं शर्तें

  • कोर्ट में विचाराधीन मामला है. इसलिए कोई बयान नहीं दे सकते हैं.

  • एनसीबी को बिना बताए वो देश नहीं छोड़ सकते हैं. यानी विदेश नहीं जा सकते हैं.

  • स्पेशल कोर्ट में आर्यन को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.

  • किसी दूसरे आरोपी से कोई आपस में बात नहीं कर सकता है.

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