बिना तलाक धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने का आरोप, चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा, पढ़ें पूरा मामला

UP News: अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी विवादों में घिर गई हैं.

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19 Nov 2023 (अपडेटेड: Nov 19 2023 7:10 PM)

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UP News: अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी विवादों में घिर गई हैं. गवाहों और सबूतों के आधार पर एमपीएमएलए कोर्ट ने संघमित्रा को धोखाधड़ी और बिना तलाक के दूसरी शादी करने के आरोप में 6 जनवरी 2024 को तलब किया है. कोर्ट ने यह समन दीपक कुमार स्वर्णकार नाम के शख्स की शिकायत पर जारी किया है, जो खुद को संघमित्रा मौर्य का पति होने का दावा करता है.

कोर्ट ने संघमित्रा मौर्य के अलावा उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, मां शिवा मौर्य, भाई उत्कृष्ट मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला उर्फ पिंटू शुक्ला और रितिक सिंह को भी मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में आरोपी बनाया है. पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. आपको बता दें कि खुद को संघमित्रा मौर्य का पति बताने वाले एक शख्स ने लखनऊ फैमिली कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी.

बिना तलाक के दूसरी शादी करने का आरोप

दीपक स्वर्णकार ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि वह और संघमित्रा 2016 से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद ने उन्हें बताया था कि संघमित्रा का उनके पहले पति से तलाक हो चुका है. उन्होंने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा के घर में उनसे शादी की। वादी के अनुसार, संघमित्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद को अविवाहित बताते हुए झूठा हलफनामा दिया था। जबकि पहले पति से उनका तलाक मई 2021 में हुआ था.

कोर्ट ने स्वामी प्रसाद, उनकी पत्नी और बेटे को भी तलब किया है

वादी के मुताबिक, 'वर्ष 2021 में जब मैंने कानूनी तौर पर शादी करने को कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उक्त आरोपियों से मुझ पर अलग-अलग जगहों पर कई बार हमला करवाया।' दीपक स्वर्णकार ने एमपीएमएलए कोर्ट में अपना और अपने गवाह का बयान दर्ज कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी शिवा मौर्य, बेटे उत्कृष्ट मौर्य और अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध सबूतों के आधार पर उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया है. .

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