Pune Porsche Accident: बिना नंबर के दौड़ रही थी कातिल 'पोर्श' कार, नाबालिग के पिता ने की सबूतों से छेड़छाड़

Pune Porsche Car Accident: पुणे के इस हाईप्रोफाइल केस में अब एक और मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस केस में विशाल अग्रवाल के खिलाफ पुलिस दो और संगीन धाराएं जोड़ने जा रही है क्योंकि जांच में पता चला है कि विशाल ने अपनी पोर्श कार का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था।

CrimeTak

24 May 2024 (अपडेटेड: May 24 2024 9:17 PM)

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Pune, Maharashtra: पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में हर गुजरते पल के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। केस का सबसे ताजा पहलू ये है कि अब नाबालिग के पिता और जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल के खिलाफ पुलिस केस में दो नई धाराएं जोड़ने जा रही हैं जिससे ये मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है। 

विशाल के खिलाफ सबूत मिटाने का आरोप

खुद पुणे के पुलिस कमिश्नर ने पुष्टी की है कि नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ इस केस में IPC की धारा 201 और 420 MVA (मोटर वेह्किल एक्ट) जुड़ने जा रही है। धारा 201 यानी वो धारा जिसके तहत आरोपी पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का आरोप लगता है। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़खानी की है। जबकि 420 MVA तब लगाया जाता है जब RTO को किसी वाहन के बारे में गलत सूचना दी जाती है। आरटीओ के मुताबिक विशाल अग्रवाल ने पुलिस से झूठ कहा कि उसकी कार का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जबकि हकीकत ये है कि पोर्श कार का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। 

'कातिल' पोर्श कार रजिस्टर्ड नहीं थी

बताया जा रहा है कि कार रजिस्टर्ड नहीं थी, कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। मजे की बात ये है कि पिता को पता था कि नाबालिग बेटे के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी पिता विशाल अग्रवाल ने उसे कार चलाने की इजाजत दी। उन्होंने अपने बेटे को पब भी भेजा था जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। 

तीन पीढ़ियां कानून के शिकंजे में

इस केस का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि एक ही वक़्त में एक ही परिवार की तीन तीन पीढ़ियां कानून के शिकंजे में हैं और कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। दो इंजीनियरों को अपनी दो करोड़ की कार के पहियों तले रौंदने वाले नाबालिग को जुविनाइल बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया। जहां वो 5 जून तक रहेगा। इसी मामले में नाबालिग के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया और कोर्ट ने उन्हें भी तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जबकि गुरुवार को पुणे पुलिस ने नाबालिग के दादा यानी सुरेंद्र अग्रवाल को भी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। 

नाबालिग के दादा का अंडरवर्ल्ड से नाता 

अपने ही भाई के साथ जायदाद के एक झगड़े में सुरेंद्र अग्रवाल को पुलिस ग्रिल कर रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि नाबालिग के दादा और विशाल अग्रवाल के पिता सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन के साथ ताल्लुकात थे। आरोप ये भी है कि सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने भाई के साथ झगड़ा निपटाने के लिए छोटा राजन के गुर्गों को सुपारी तक दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मा बिल्डर्स के मालिक विशाल अग्रवाल के पिता और नाबालिग आरोपी के पिता सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में अजय भोसले नाम के शख्स की हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज है। बताया जा रहा है कि कल्याणी नगर हादसे को लेकर भी पुणे पुलिस सुरेंद्र कुमार से पूछताछ कर रही है। 

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