गुजरात दंगा: PM मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

GUJARAT RIOTS CASE : सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी ZAKIA JAFRI की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है।

CrimeTak

24 Jun 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:20 PM)

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संजय शर्मा/अनीषा माथुर के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

GUJARAT RIOTS CASE : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी।

दरअसल, 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाइयों ने मार डाला था। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने SIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।

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