पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बेल खारिज, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Delhi Liquor Case Manish Sisodia: हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार कर दिया।

CrimeTak

22 May 2024 (अपडेटेड: May 22 2024 10:47 AM)

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट


Delhi Liquor Case Manish Sisodia: हाईकोर्ट ने शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार कर दिया। उनकी बेल पर अदालत ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने बेल खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा मामले की जांच अभी चल रही है और चूंकि सिसोदिया दिल्ली सरकार में 18 पोर्टफोलियो के साथ एक ताकतवर मंत्री थे वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं लिहाजा इन परिस्थितियों में उन्हें बेल नहीं दी जा सकती।

ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का मामला- कोर्ट

कोर्ट ने आगे कहा- आबकारी नीति का उद्देश्य एक ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और जिसके जरिये रिश्वत ली जा सके। अदालत ने कहा कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचने के लिए बनाई गई नीति के जरिये भ्रष्टाचार हुआ। यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का मामला है।दरअसल दिल्ली कीआबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की जांच के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल दोनों मामलों (ईडी और सीबीआई) में न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल नौ मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत, HC और SC उन्हें जमानत देने से इन्कार कर चुकी है। अदालत ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती। सीबीआई ने कहा था कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों ओर गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर केस पर असर डाल सकते हैं।

हाईकोर्ट की दो टूक

हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा-  मनीष सिसोदिया को निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाने की छूट दी है क्योंकि ट्रायल बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। अदालत को याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया की देरी पर जमानत दी जा सकती है, जब कि ED और सीबीआई ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा की ये जमानत का आधार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कहा- सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा मानना है की SC ने सिसोदिया की जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल करने को कहा था। कहा गया था कि वो तीन महीनों के भीतर या फिर परिस्थिति में कोई बदलाव आता है तो अर्जी दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो उनकी टिप्पणियों से बिना प्रभावित हुए जमानत पर फैसला करें। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति 2021-22 के बनाने और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद शराब की दुकानें प्राइवेट वेंडरों के पास चली गई थीं।

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