Mumbai: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत एक आरोपी के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर को निरस्त कर दिया। इसलिये कि आरोपी ने वादा किया कि वो पीड़ित लड़की से किसी भी तरह से संपर्क नहीं करेगा। लड़की भी आरोपी के इस वादे और कोर्ट के सामने दिये हलफनामे के बाद रेप का इल्जाम वापस लेने को राजी हो गई।
आरोपी ने लड़की से की तौबा तो कोर्ट ने रेप का केस किया बंद
रेप के आरोपी का वो अनोखा वादा जिसने पीड़िता को अपने इल्जाम वापस लेने पर मजबूर कर दिया।
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Crime Tak
03 Apr 2024 (अपडेटेड: Apr 3 2024 6:25 PM)
आरोपी निकला शादी शुदा
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मामला फरवरी 2024 का है जब एक लड़की ने पुणे के लोनावला थाने में इस शख्स के खिलाफ रेप के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। अपनी शिकायत में लड़की ने आरोपी के खिलाफ डराने धमकाने और जहर दे कर मारने के आरोप भी लगाए। लड़की का ये भी आरोप था कि शादी शुदा होते हुए भी आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए और खुद के शादी शुदा होने की बात जानबूझ कर छिपाई।
लड़की ने माना बनाए थे मर्जी से संबंध
इसी बीच आरोपी ने अपनी वकील के जरिये एफआईआर को निरस्त कराने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। इसके जवाब में पीड़िता की ओर से भी हलफनामा दाखिल किया गया। मगर इस बार लड़की ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने उसके साथ संबंध उसकी मर्जी से बनाए। लड़की ने आगे बताया कि अब बस उसे अपनी सुरक्षा की फिक्र है और अगर आरोपी उससे कभी भी संपर्क न करने का वादा करता है तो वो अपनी शिकायत वापस लेने को तैयार है।
आरोपी की मां-पत्नी ने ली जमानत
दिलचस्प बात ये है कि लड़की ने अदालत को ये भी बताया कि आरोपी की पत्नी और मां ने उससे बात कर बाकायदा आरोपी की जमानत ली है और वादा किया है कि वो अब कभी उसे परेशान नहीं करेगा। इसी शर्त पर लड़की ने भरी अदालत में अपने सारे आरोप वापस ले लिये। कोर्ट ने भी दोनों पक्षों के बीच समझौते का हवाला देते हुए आरोपी पर एक लाख का जुर्माना लगाया और केस खत्म कर दिया।
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