राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मद्देनजर ठाणे में धारा 144 लागू, पैराशूट और ड्रोन उड़ाने पर रोक

Maharashtra: महाराष्ट्र में ठाणे जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के आगमन के मद्देनजर बृहस्पतिवार को निषेधाज्ञा जारी की।

फाइल फोटो

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15 Mar 2024 (अपडेटेड: Mar 15 2024 9:20 AM)

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Maharashtra News: महाराष्ट्र में ठाणे जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के आगमन के मद्देनजर बृहस्पतिवार को निषेधाज्ञा जारी की और पैराशूट तथा ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पैराशूट तथा ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

जिला प्रशासन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह आदेश ठाणे कलेक्टर अशोक शिंगारे द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। आदेश में कहा, ‘‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 मार्च को ठाणे जिले की ग्रमीण सीमा में प्रवेश करेगी और सोनले, भिवंडी में रुकेगी।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुरक्षा इंतज़ाम

16 मार्च को यह ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा की तरफ बढ़ेगी।’’ इसमें कहा, ‘‘गांधी को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। ठाणे जिले की ग्रामीण सीमा में वह जहां रुकेंगे वहां पैराशूट के इस्तेमाल और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।’’ यात्रा के सिलसिले में गांधी आज दिन में नासिक में थे।

(PTI)

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