CBI ने सीएम केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश, तीन दिन की सीबीआई हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

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दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट

Delhi: आबकारी नीति और उससे जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने विशेष अदालत में अवकाशकालीन जज से कहा कि अब आगे केजरीवाल की हिरासत फिलहाल नहीं चाहिए। लिहाजा कोर्ट उनको न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश जारी करे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 12 जुलाई को केजरीवाल की पेशी दोपहर बाद 2 बजे होगी। शनिवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि हम ज्यूडिशियल कस्टड़ी की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते है। हमे थोड़ा वक़्त दे दीजिए।

केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

जज ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि आप ये अर्जी क्यों दाखिल करना चाहते हैं? अगर जमानत अर्जी दाखिल करनी है तो संबंधित अदालत में दाखिल करें। फिर जज ने केजरीवाल के वकील को अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी- ये ऐसा केस है जिसमे अगस्त 2022 से जांच चल रही है। ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई की दलील है कि अप्रैल में उन्हें कुछ अनुमति मिली थी और जनवरी में उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिले। CBI ने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार  किया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे।

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कोर्ट में जज ने कहा कि कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद, कोर्ट के पास सीआरपीसी के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यह देखना अदालत का दायित्व है कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं लेकिन यह अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है। केजरीवाल के वकील ने मांग की कि कोर्ट को केस डायरी देखनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि जांच कैसे चल रही है। पर जांच के दौरान क्या सबूत मिले है, इन सबकी जानकारी आरोपी को देना ज़रूरी नहीं है। एजेंसी को सिर्फ कोर्ट को रिमांड के लिए संतुष्ट करना काफी है।

केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI के अलग-अलग मामले

केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की, है तब सीबीआई ने कहा कि वो 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे। कोर्ट ने कहा कि  सीबीआई एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उनका पालन न  कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा। आप यह नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दिया जा सकता। सीबीआई ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है कोर्ट सिर्फ केसडायरी देख सकता है। ये कई पुराने फैसलों मे कहा जा चुका है।

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केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाएंगे

सुनवाई के समय अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह , सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत कई विधायक कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के सामने 2 अर्जियां दीं। पहली ये कि जब तक जज ऑर्डर लिखें तब तक 10 से 15 मिनट तक केजरीवाल को परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए। दूसरी ये कि ED के केस में गिरफ्तारी के बाद जब केजरीवाल को JC भेजा गया था तब मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट थी वो जारी रखी जाए। कोर्ट ने दोनों मांग मानी और कोर्टरूम मे केजरीवाल को परिवार से मिलने की इजाजत दी गई ।

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