एंबुलेंस और गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर तय हुए आरोप, अब होगा ट्रायल

ADVERTISEMENT

एंबुलेंस और गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर तय हुए आरोप, अब होगा ट्रायल
Social Media
social share
google news

UP News: बाराबंकी उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस व गैंगस्टर एक्ट (ambulance and gangster act) के मुकदमों में बाराबंकी (barabanki) एमपीएमएल कोर्ट-4 व एसीजेएम कोर्ट-19 में चार्ज फ्रेम की कार्यवाही हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्तार व कोर्ट में मौजूद उसके 12 गुर्गों की अदालत में चार्ज फ्रेम होते ही मुंह लटक गया। आरोपों पर कोर्ट ने गुरुवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में 28 जून व एम्बुलेंस मामले में 4 जुलाई ट्रायल की अगली तारीख लगाई है।

न्यायालय में चार्ज फ्रेम की हुई कार्यवाही

मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सुमन ने बताया कि एंबुलेंस मामले में सरकार बनाम डा.अल्का राय में आरोप विचरित हुए। एसीजेएम विपिन यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकदमें में मुख्तार अंसारी समेत सभी 13 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। एंबुलेंस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई नियत की। वहीं गैंगस्टर एक्ट मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट कमलकांत श्रीवास्तव की कोर्ट में 12 आरोपी पेश हुए। इसके साथ बांदा जेल से मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में मौजूद हुआ। वकील ने बताया कि गैंगस्टर मामले में आरोपों पर चार्ज फ्रेम हुआ। जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 जून मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों के वकील ने कोर्ट से आरोपों को बेबुनियाद व फर्जी बताया।

ADVERTISEMENT

जज की कार्यवाही पर लटके आरोपियों के मुंह

एम्बुलेंस व गैंगस्टर के आरोपों पर न्यायालय ने चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिया। जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी व कोर्ट परिसर में मौजूद 12 आरोपियों के मुंह लटक गया। बता दें, गलत पते और फर्जी दस्तावेजों के सहारे ली गई एंबुलेंस (UP 41 AT 7171) के मामले में अप्रैल 2021 में कोतवाली नगर पुलिस ने मऊ जिले में श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालक डॉक्टर अल्का राय के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद मुख्तार अंसारी गैंग के 13 सदस्यों पर 27 मार्च 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाई की गई थी। आरोपियों में मुख्तार अंसारी, डॉ.अल्का राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, आनंद यादव, मोहम्मद सुहैब मुजाहिद, अफरोज खां, जफर उर्फ चंदा, सुरेंद्र शर्मा, सलीम, मोहम्मद शाहिद और फिरोज कुरैशी शामिल थे। जो बाराबंकी एमपी/एमएलए कोर्ट विशेष सत्र न्यायधीश कमलकांत श्रीवास्तव व एसीजेएम विपिन यादव की कोर्ट में गुरुवार को सभी आरोपी पेश हुए।
 

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜