झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, मिली अदालत से जमानत, क्या बनेंगे फिर सीएम?

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Hemant Soren Bail: जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल दे दी है। इससे पहले 13 जून को सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम बनेंगे? 

जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था गिरफ्तार

31 जनवरी की रात को ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर बड़गांईं अंचल भूमि को अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है। कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ईडी के पास हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। उनकी गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि ईडी जबरन यह साबित करने में जुटा है कि इस जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है। उधर, ईडी के वकील ने उनकी जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। उनका कहना था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। 

कोर्ट में हुई थी जोरदार बहस

ईडी के वकील एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन के मालिक बन बैठे। एसवी राजू ने कोर्ट को यह भी याद दिलाया कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। 

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