Delhi Kanjhawala: कंझावला कांड के पांच आरोपियों को चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड

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Delhi Kanjhawala: कंझावला कांड के पांच आरोपियों को चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड
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Kanjhawala Accident Death: कंझावला केस की सुनवाई के दौरान सुरक्षा (Security) के मद्देनजर रोहिणी कोर्ट के लॉकअप से वीडियो कांफ्रेंसिंग (VC) के जरिए पांचों आरोपियों को कोर्ट (Court) में पेश किया गया। आरोपियों को कोर्ट रूम में नही ले जाया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपियों की पांच दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी। केस के जांच अधिकारी ने कोर्ट को जांच से जुड़े पहलुओं से अवगत कराया।

जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने युवती को करीब 13 किलोमीटर तक कार से घसीटा। हमने पेट्रोल पंप,  रेस्तरां से सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। आरोपियों ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया था। यह लगभग 13 किमी का रास्ता है। हमें उन्हें आपस में भी इन पांचों को सामने बैठाकर पूछताछ करनी है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया। कंझावला केस पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 201 ऐड किया यानी सबूत मिटाने की धारा पुलिस ने जोड़ी है। जिस तरह पुलिस को गुमराह किया कि गाड़ी दीपक चला था था फिर गाड़ी छिपाई इन सबके चलते आईपीसी 201 बनती है।

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कार से जिन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक का नाम दीपक खन्ना है जिसकी उम्र 26 साल है। ये पेशे से ड्राइवर है। दूसरे का नाम अमित खन्ना, उम्र 25 साल है। ये उत्तम नगर में एसबीआई कार्ड में काम करता है। तीसरा आरोपी कृष्ण है जो कि 27 साल का है। कृष्ण स्पेनिश कल्चर सेंटर कनॉट प्लेस में काम करता है।

चौथा 26 साल का मिथुन है जो एक हेयर ड्रेसर है। जबकि पांचवां आरोपी 27 साल का मनोज मित्तल सुल्तानपुरी में ही राशन डीलर के तौर पर काम करता है। इन सभी को गैर इरादतन हत्या, खतरनाक ढंग से गाडी चलाने और बाकी मामलों में गिरफ्तार किया गया है।

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दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस आज इस संबंध में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप सकती है। दरअसल, इस मामले की जांच स्पेशल सीपी शालिनी सिंह कर रही है। उन्होंने मौके पर जाकर मुआयना भी किया था। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह गृहमंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप सकती है। उधर, दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। उनका रिमांड आज खत्म हो रहा है। पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है।

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