What is Marital Rape: मैरिटल रेप क्या है?, पत्नी से जबरन सेक्स रेप है या नहीं?
What is Marital Rape: मैरिटल रेप क्या है?, पत्नी से जबरन सेक्स रेप है या नहीं? हाईकोर्ट के जज एकमत नहीं थे, जिसके चलते अब इस मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है.
ADVERTISEMENT
What is Marital Rape: मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल किए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. ये सुनवाई कई सारी संगठनों की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर हो रही थी. इस मामले पर हाईकोर्ट के जज एकमत नहीं थे, जिसके चलते अब इस मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है.
Marital rape in India: भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध नहीं है. हालांकि, इसे अपराध घोषित करने को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग चल रही है.
केरल हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था.‘भारत में मैरिटल रेप के लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये तलाक का आधार हो सकता है. ‘हालांकि, केरल हाईकोर्ट ने भी मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर दिया.
Marital rape Law: मैरिटल रेप यह वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं है. अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी मरजी के बगैर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो ये मैरिटल रेप कहा जाता है लेकिन इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, 2017 में भी मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब केंद्र सरकार ने कहा था, ‘मैरिटल रेप को अपराध करार नहीं दिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्थआ अस्थिर हो जाएगी.’ ये तर्क भी दिया गया कि ये पतियों को सताने के लिए आसान हथियार हो सकता है.
ADVERTISEMENT
Marital Rape Kya Hai: किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ या सहमति के बगैर उसके शरीर में अपने शरीर का कोई अंग डालना रेप है. उसके निजी अंगों को पेनेट्रेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना रेप है. इसके अलावा ओरल सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में आता है.
IPC में बलात्कार की परिभाषा तय की गई है, लेकिन वैवाहिक बलात्कार या वैवाहिक बलात्कार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है. आईपीसी की धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान है.
ADVERTISEMENT
धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया है: "अपनी पत्नी के साथ एक पुरुष द्वारा यौन संबंध या यौन कृत्य, करना रेप नहीं है अगर लड़की की उम्र पंद्रह वर्ष से कम ना हो तो.'' [2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि "पंद्रह" शब्द को "अठारह" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि भारत में सहमति की उम्र अठारह है।]
ADVERTISEMENT
इसके तहत अगर पति 18 साल से छोटी पत्नी के साथ रेप करता है तो उस पर जुर्माना या 2 साल की कैद या फिर दोनों सजाएं दी जा सकतीं हैं.
घर के अंदर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा कानून (Domestic Violence Act) लाया गया था. ये कानून महिलाओं को घर में यौन शोषण से संरक्षण देता है.
इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) भी है जिसमें पति और पत्नी की कुछ जिम्मेदारियों तय है. इसमें प्रावधान है कि सेक्स के लिए इनकार करना क्रूरता है और इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है.
11 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा था कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और इसे रेप माना जा सकता है. कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए नाबालिग पत्नी एक साल के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती है.
संयुक्त राष्ट्र की Progress of World Women 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि 185 देशों में सिर्फ 77 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर कानून है. बाकी 108 में से 74 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को अपने पति के खिलाफ रेप की शिकायत करने का अधिकार है. वहीं, भारत समेत 34 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं है.
ADVERTISEMENT