Aryan khan Bail Order: आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला साजिश का सबूत

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Aryan khan Bail Order: आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला साजिश का सबूत
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Mumbai: आर्यन खान (Aryan Khan) को मुंबई क्रूज ड्रग केस (Aryan Khan Drugs Case) में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है. इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था. साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है.

अदालत ने यह भी कहा कि आर्यन के फोन से जो व्हॉट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है जिससे यह पता चले कि उन तीनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कोई अपराध किया है या साजिश रची है.

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आदेश में यह भी कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत एनसीबी द्वारा दर्ज आर्यन खान के इकबालिया बयान का प्रयोग केवल मामले की जांच के लिए किया जा सकता है, न कि यह अनुमान लगाने या साबित करने के लिए कि अभियुक्तों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध किया है।

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा सभी आरोपियों के मामले पर एक साथ विचार किए जाने के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड शायद ही कोई सबूत है जिससे यह समझ आए कि तीनों आरोपी समान इरादे के साथ एक गैरकानूनी काम करने के लिए तैयार थे.

इसके साथ ही अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि तीनों आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों तक जेल में रह चुके हैं. इस दौरान अभियोजन पक्ष ने उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं करवाया जिससे यह पता चल सके कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं .

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