पटौदी हत्या प्रयास मामले में गोरक्षक मोनू मानेसर को मिली जमानत, अभी नहीं मिलेगी जेल से रिहाई, जानते हैं क्यों?
Haryana: अदालत ने बृहस्पतिवार को गोरक्षक मोनू मानेसर को पटौदी इलाके में हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत दे दी, मोनू को फिलहाल नहीं मिलेगी रिहाई।
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Haryana Crime: यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को गोरक्षक मोनू मानेसर को पटौदी इलाके में हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत दे दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मोनू को एक अन्य मामले में सुनवाई लंबित रहने तक जेल में ही रहना होगा।
हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोनू को राजस्थान के नासिर-जुनैद हत्याकांड में अभी तक राहत नहीं मिली है। मोनू के वकील, एडवोकेट श्यामवीर यादव ने कहा कि उनके मुवक्किल को हत्या के मामले में सत्र अदालत ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह गवाहों पर दबाव डाल सकता है और मामले में अन्य आरोपियों को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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फिलहाल नहीं मिलेगी जेल से रिहाई
पटौदी पुलिस थाने के अंतर्गत 7 फरवरी 2023 को एक क्षेत्र में दो समुदायों के बीच लड़ाई में एक युवक को गोली मार दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस सात अक्टूबर को मोनू को पेशी वारंट पर अजमेर जेल से गुरुग्राम लाई थी। पुलिस ने उसे पटौदी कोर्ट में पेश कर चार दिन की हिरासत पर लिया था।
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7 फरवरी 2023 की वारदात
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जांच के दौरान, उन्हें बंदूक की दूकान से एक राइफल मिली जिसे मोनू ने घटना के 20 दिन बाद सुरक्षित रखने के लिए जमा किया था। पुलिस ने कहा कि बाद में उन्होंने एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार बरामद की, जिसमें चार कारतूस और दो खोखे थे। पुलिस ने 11 अक्टूबर को मोनू को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
(PTI)
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