Journalist Soumya Vishwanathan Murder Case : टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों को आज सजा मिलेगी। 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हुई हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार पांडे ने ये फैसला सुनाया था। सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 को देर रात अपनी कार से घर लौट रही थी, उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था।
आज होगा सौम्या के हत्यारों की किस्मत का फैसला, कितनी सजा मिलेगी ये होगा तय?
Journalist Soumya Vishwanathan Murder Case : टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों को आज सजा सुनाई जा सकती है।
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Journalist Soumya Vishwanathan Murder Case
07 Nov 2023 (अपडेटेड: Nov 7 2023 12:15 PM)
हत्या के सिलसिले में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं।
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पुलिस ने आरोपियों पर कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध रोकथाम अधिनियम (मकोका) लगाया था। मलिक एवं दो अन्य आरोपी रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी पेशेवर जिगिशा घोष हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका है।
पुलिस ने कहा था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के बाद विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ था। निचली अदालत ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और शुक्ला को मौत की सजा और मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
हालांकि 2018 में उच्च न्यायालय ने जिगिशा हत्या मामले में कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।
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