'अपने बॉस का पजामा...', महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज, NCW चीफ पर की थी अभद्र टिप्पणी

अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अक्सर विवादों मे रहने वाली महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट X पर अपने पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।

CrimeTak

07 Jul 2024 (अपडेटेड: Jul 7 2024 6:16 PM)

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Delhi News: TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यानि साइबर यूनिट ने FIR दर्ज की है। BNS की धारा 79 के तहत ये FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अक्सर विवादों मे रहने वाली महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट X पर अपने पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।

महुआ मोइत्रा की रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी

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महिला आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि NWC की चीफ रेखा शर्मा की शिकायत पर पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। भाजपा ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के बारे में टिप्पणी के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधते हुए उन्हें उनकी पार्टी से निकाले जाने की मांग की है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर डाले गए एक वीडियो पर टिप्पणी की थी। 

लोकसभा स्पीकर-दिल्ली पुलिस को लिखा था पत्र

एनसीडब्ल्यू प्रमुख हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मचने के बाद घटनास्थल पर आती हुई दिख रही हैं। महुआ ने टिप्पणी में कहा कि वह अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं। महुआ के इस बयान से राजनैतिक हलके में हंगामा शुरु हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ संसद सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने अपने बयान में कहा कि भद्दी टिप्पणियाँ अपमानजनक हैं। दिल्ली पुलिस का बयान:

राष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सांसद सुश्री मोहुआ मित्रा द्वारा (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर) एक ट्वीट के कथित रीपोस्ट ने धारा 79, बीएनएस - 2023 के तहत अपराध किया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए और इसकी सामग्री की प्रारंभिक जांच के बाद, P/S स्पेशल में धारा 79, बीएनएस - 2023 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। सेल लगाकर जांच शुरू कर दी गई है।

भाजपा का तृणमूल कांग्रेस पर हमला

ये एक महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन हैं। आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के तहत आती है। एनसीडब्ल्यू इन अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और 3 दिनों के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को सूचित की जानी चाहिए। 

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