Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी कपिल देव हत्याकांड में बरी लेकिन गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, कल सजा का ऐलान

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Mukhtar Ansari (File Photo)
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संतोष कुमार की रिपोर्ट

Mukhtar Ansari News : यूपी के गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गाज़ीपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट कल यानी 27 अक्टूबर को सजा का ऐलान करेगा. गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने आज तक से बातचीत में कहा कि कोर्ट ने करंडा थाने में दर्ज केस में मुख्तार अंसारी के साथ मीर हसन हमले मामले के मुख्य आरोपी सोनू यादव को दोषी करार दिया है. मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार देकर कोर्ट कल सजा का सुनाएगी।
 

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कपिल देव हत्याकांड मामले में बरी, गैंगस्टर एक्ट में सजा

UP Mukhtar Ansari : 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन हमले में गैंगस्टर का मुकदमा अभियुक्त मुख्तार अंसारी पर दर्ज किया था. उसके मूल मुकदमे में कोर्ट मुख्तार अंसारी को बरी कर चुका है. 25 अक्टूबर 2005 से मुख्तार अंसारी लगातार जेल में बंद है. पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को 120बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था लेकिन पुलिस साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई. जिसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कल कोर्ट हमारी दलील सुनने के बाद सजा का ऐलान करेगा. हम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमें उम्मीद है कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा.

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