सज़ा के खिलाफ़ दायर आज़म खान परिवार की अपील पर बहस पूरी, 7 साल की सजा पर अब 23 को आएगा नया फैसला
UP Crime Court: सजा के फैसले के खिलाफ आजम खान पक्ष ने एमपी एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी जिस पर सुनवाई आज पूरी हो गई, अब फैसला 23 दिसंबर को आना है।
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रामपुर से आमिर ख़ान की रिपोर्ट
UP Crime Court Azam: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट मैजिस्ट्रेट ट्रायल से 7 वर्ष की अधिकतम सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध आजम खान पक्ष ने एमपी एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी जिस पर सुनवाई आज पूरी हो गई इस मामले में अब फैसला 23 दिसंबर को आना है।
सात साल की सजा के खिलाफ अपील
तीनों फिलहाल जेल में बंद है। आजम खान सीतापुर, अब्दुल्लाह आजम खान हरदोई और उनकी पत्नी रामपुर जेल में बंद है। अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला आजम खान के द्वारा और उनके बेटे के द्वारा जो दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे उसके ऊपर यह मामला था और पहला जन्म प्रमाण पत्र जिसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वह 1 जनवरी 1993 था और 25 साल के बाद उनको पता चला कि उनकी उम्र उनकी पैदाइश 1990 की है। जबकि उनकी माताजी ने 17 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम में एक एप्लीकेशन दी गई।
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23 दिसंबर को आएगा फैसला
इस एप्लीकेशन पर उन्होंने यह कहा कि किन्हीं कारणों से उनकी जन्मतिथि की आवश्यकता है। उस पर एक शपथ पत्र दिया और उस शपथ पत्र के आधार पर उन्होंने लखनऊ नगर निगम से उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। वहां पर जो एफिडेविट उन्होंने दिया था उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके बेटे की जन्म तिथि 1 जनवरी1993 जो रामपुर नगर पालिका में पंजीकृत थी उससे उन्होंने शिक्षा वगैरा ग्रहण की है। यह फैक्ट उन्होंने छुपाया था उसी से रिलेटेड यह मामला था जो अदालत में चल रहा है।
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