NEET का नहीं होगा री-एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं

NEET Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब नीट-यूजी का री-एग्जाम नहीं होगा। 

CrimeTak

23 Jul 2024 (अपडेटेड: Jul 23 2024 7:35 PM)

follow google news

न्यूज़ हाइलाइट्स

point

NEET का नहीं होगा री-एग्जाम

NEET Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब नीट-यूजी का री-एग्जाम नहीं होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट में इसको लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। पिछले काफी दिनों से इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले से कई छात्र-छात्राएं निराश हुए हैं। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर कई छात्र-छात्राएं रोते हुए नजर आए। 

24 लाख अभ्यार्थियों ने लिया था हिस्सा

नीट परीक्षा में करीब 24 लाख अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी। पहले इस परीक्षा को लेकर कई अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद कोर्ट ने तकरीबन 1500 बच्चों का दोबारा एग्जाम कराया था। बिहार में नीट परीक्षा के लीक होने का मामला सामने आया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कई आरोपियों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। हालांकि कोर्ट ने अभी ये माना है कि पेपर लीक के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं।

क्या दाखिल होगी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसको लेकर सारे सबूत देखे, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। नीट यूजी पेपर लीक की खबर उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी, जब बिहार पुलिस ने इस सिलसिले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बिहार पुलिस की शुरुआती जांच ये इशारा कर रही थी कि पेपर लीक का मास्टर माइंड संजीव मुखिया है और ये पेपर हजारी बाग से लीक हुआ था। हालांकि कई आरोपी एक के बाद एक पकड़े गए। इसके बाद ये मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई अभी इस मामले की जांच कर रही है। बिहार से कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। कोर्ट के समक्ष ये तथ्य भी सामने आए, लेकिन कोर्ट ने इन तथ्यों को अलग तरीके से परिभाषित किया। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। खासकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब दोबारा छात्र इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में Review Petition दाखिल करेंगे?

    यह भी पढ़ें...
    follow google newsfollow whatsapp