YouTube वीडियो में अश्लील विज्ञापन से मन भटका तो फेल हुए छात्र ने मांगा 75 लाख का हर्जाना, कोर्ट ने बड़ा झटका दिया

YouTube Viral News : MP दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक को 75 लाख का हर्जाना मांगना महंगा पड़ा. यू ट्यूब पर वीडियो में आए अश्लील विज्ञापन पर कहा मेरा मन भटक गया और परीक्षा में फेल हो गया.

CrimeTak

09 Dec 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:31 PM)

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दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट

Viral News Hindi: किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास नहीं होने पर छात्रों के बहुत अजीबोगरीब बहानों के बारे में आपने सुना होगा. लेकिन ये मामला बेहद अलग है. एक युवक ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करने के लिए यू-ट्यूब का सहारा लिया. यहां से एग्जाम से जुड़ी पढ़ाई की. लेकिन परीक्षा पास नहीं कर पाया तो दोष यू-ट्यूब (You Tube) पर आने वाले विज्ञापन पर मढ़ दिया.

ये कह दिया कि पढ़ाई वाले वीडियो के बीच-बीच में अश्लील विज्ञापन (You Tube pornographic advertisements) आते थे. जिसे देखकर उसका मन विचलित हो गया और फाइनली परीक्षा में पास नहीं हो पाया. इसलिए वो छात्र यू-ट्यूब से 75 लाख रुपये का हर्जाना मांगने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. पर कोर्ट ने उसकी याचिका को दिलचस्प तो बताया लेकिन साथ ही बेतुका भी बताया. इसलिए याचिका को खारिज करते हुए उल्टा छात्र पर ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिलचस्प याचिका तो है लेकिन बेहद बेतुकी

वायरल न्यूज़: उस छात्र का नाम आनंद प्रकाश है. ये छात्र मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था. इसके लिए वो किताब के साथ यू-ट्यूब पर कई कोचिंग और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा से जुड़े वीडियो देखता था. छात्र ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी.

जिसमें उसने परीक्षा में विफल होने के लिए यू-ट्यूब को जिम्मेदार बताते हुए 75 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस ने इस याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये सबसे घटिया याचिकाओं में एक है.

उन्होंने कहा कि यदि आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते तो ना देखें. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ये दिलचस्प याचिका तो है लेकिन बेहद बेतुकी है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है. इसके लिए आप पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

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