पुणे पोर्श केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी नाबालिग को जमानत पर रिहा कर दिया है. हालांकि जमानत पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उसे 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों तक ट्रैफिक नियमों का अध्ययन करने के आदेश भी दिए हैं. इसी के साथ कोर्ट ने साफ किया है कि आरोपी की काउंसलिंग सेशन जारी रहेंगे. देखें ये वीडियो.