सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

Arvind Kejriwal Supreme Court: हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीएम के वकील मामले को सुबह मेंशन करेंगे।

Supreme Court

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10 Apr 2024 (अपडेटेड: Apr 10 2024 10:15 AM)

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कनु सारदा/संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Arvind Kejriwal Supreme Court: हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीएम के वकील मामले को सुबह मेंशन करेंगे। दरअसल, हाईकोर्ट से सीएम को जोरदार झटका लगा था। सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी।

क्या कहा था हाईकोर्ट ने?

हाईकोर्ट ने कहा था - केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून सही है। ED ने पर्याप्त सबूत दिए हैं। गोवा के उम्मीदवार का बयान हैं, जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार की है। हाई कोर्ट ने एन डी गुप्ता और आप उम्मीदवार के बयान का जिक्र किया था। 
हाईकोर्ट ने कहा था - केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल न होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है, जो दस्तावेज ED ने अदालत में दिए हैं, उसके हिसाब से सभी नियम का पालन किया गया है। ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की है। हाई कोर्ट ने कहा था की अदालत कानून के हिसाब से काम करती है और बिना राजनीति से प्रभावित हुए काम करती है। हाई कोर्ट के कहा था कि कोर्ट का केवल एक काम है कानून को लागू करना।  

सीएम को विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते - हाईकोर्ट

याचिकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए है। कोर्ट का कहना था कि मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को नकार दिया था कि उनसे पूछताछ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ED गिरफ्तारी का समय तय करती है। केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वो गवाहो को क्रॉस कर सके लेकिन निचली अदालत में न की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा था कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। हाई कोर्ट ने अप्रूवर का बयान ED नहीं, बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे, बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुईं, वो उसमें भी शामिल थे। 
 

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