मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, ईडी के केस में जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट से पिता के चालीसवें में ऑनलाइन शामिल होने की मिली इजाजत

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UP News: कासगंज जेल में विधायक अब्बास अंसारी की बेल इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जसप्रीत सिंह की सिंगल बेंच ने अब्बास अंसारी पर ED के द्वारा दर्ज करवाए केस में ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये फैसला आया है। दरअसल ईडी के विकास कंस्ट्रक्शन और आगाज कंस्ट्रक्शन के बीच पैसों के लेनदेन और अब्बास अंसारी के खाते में जमा हुई रकम से विदेश दौरे के साथ-साथ हथियार खरीदने के मामले की जांच में पुष्टि हुई थी। 

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका

सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा जेल में बंद अब्बास अंसारी ने LAGGAR industries से bullet proof गाड़ी खरीदी थी। विदेशी हथियारों को खरीद फरोख्त भी की थी। अब्बास अंसारी पैसों के लेनदेन का ब्यौरा ईडी को नहीं दे पाए। ईडी की दलील सुनने के बाद  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

ईडी के केस में जमानत याचिका खारिज

इस बीच उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार अंसारी के चालीसवें में ऑनलाइन माध्यम से शामिल होने की मंगलवार को अनुमति दे दी। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में हृदयाघात से मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और जेल अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। 

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