Delhi high court on liquor policy : 25 साल से अधिक उम्र के लोग घर पर रख सकते हैं 9 लीटर शराब, 18L बीयर

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अनीषा माथुर के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

दिल्ली में लल्लियों के लिए हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में अब 25 साल की उम्र से ज्यादा के लोग अपने घर में 9 लीटर शराब, 18 लीटर बीयर या वाइन रख सकते हैं।

पूरा मामला जानिए

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दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब जमाखोरी के मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ Excise act के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 का नियम 20, बिक्री और शराब को व्यक्तिगत रखने संबंधी अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। नियम 20 के मुताबिक, 25 साल से अधिक उम्र के लोग अपने पास 9 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम रख सकते हैं और 18 लीटर बीयर, वाइन रख सकते हैं।

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आरोपी के घर से 51.8 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 55.4 लीटर बीयर, वाइन मिली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। उसका कहना था कि उसके घर में 6 लोग 25 साल से ज्यादा उम्र के है।

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