सात साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, तांत्रिक के कहने पर खाया इंसानी कलेजा, दंपत्ति को उम्रकैद की सजा
UP Crime: अगवा किया और रेप के बाद कत्ल कर दिया, हत्या के बाद बच्ची का कलेजा खाया था, पॉक्सो कोर्ट ने दंपत्ति समेत चार को सुनाई आजीवन कारावास सजा।
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कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 3 साल पहले बच्ची को अगवा कर रेप हत्या और फिर उसका कलेजा खाने की वारदात सामने आई थी। इस मामले में कोर्ट ने दंपति समेत चार आरोपियों को आजीवन की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं मृतक बच्ची के पिता ने न्यायालय का धन्यवाद किया है।
बच्ची को अगवा कर रेप फिर हत्या
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ये खौफनाक वारदात कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भदरस गांव की है। जहां तीन साल पहले दीपावली के दिन घर के बाहर खेल रही 7 वर्षीय मासूम बच्ची को गांव के ही अंकुर उर्फ हूला ने अपने साथी के साथ मिलकर अगवा किया। बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर शव को गांव के पीछे बने मंदिर के पास फेंक दिया। घटना के अगले दिन बच्ची का शव विक्षित हालत में पड़ा मिला तो परिजनों ने घाटमपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मामले में जब पुलिस ने इसकी जांच की तो डराने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने गांव के ही एक दंपत्ति समेत चार लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बच्ची का कलेजा पका कर खाने की वारदात
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भदरस गांव के ही रहने वाले परशुराम को शादी के 18 साल बाद भी कोई बच्चा नही था। बच्चे की चाह में पति परशुराम पत्नी सुनैना मंदिर में एक तांत्रिक से मिले जिसने बच्चे का सुख पाने के लिए कहा की किसी बच्ची का कलेजा अगर वो खा लेंगे तो इनको बच्चा हो जायेगा। परशुराम ने इस काम में अपने भतीजे अंकुल उर्फ हूरा को अपने साथ मिला लिया। अंकुल ने गांव के ही एक लड़के वीरन के साथ मिलकर गांव की ही 7 साल की बच्ची को दीपावली के दिन 14 नवंबर 2020 को घर के बाहर से खेलते समय उठा लिया।
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भदरस कांड जिसे जानकर कांप उठेंगे आप
बच्ची के साथ दोनो ने मिलकर बारी बारी से रेप किया फिर हत्या कर उसके शरीर से अंग (कलेजा) को निकालकर अपने चला परशुराम को दे दिया। पति पत्नी दोनों ने उसके अंग को बनाकर खा लिया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दंपति समय चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसकी सुनवाई कानपुर देहात की पास्को कोर्ट में चल रही थीं। आज कोर्ट ने दंपति समय चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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