Rahul Gandhi Case: सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दी ज़मानत, मानहानि केस में ज़मानत
गुजरात: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सत्र अदालत ने उन्हेे 13 अप्रेल तक जमानत दे दी हैै।
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Gaujarat News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र अदालत में अपील करने सूरत पहुंचे थे। अपील पर सुनवाई करते हुए सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रेल तक जमानत दे दी है। इस केस में अब अगली सुनवाई 13 अप्रेल को होगी।
सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें।
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लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।
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