Supreme Court: कठुआ गैंगरेप में नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर चलेगा केस

kathua gang rape case: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा आदेश दिया है

CrimeTak

16 Nov 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:30 PM)

follow google news

kathua gang rape case: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मामले में नाबालिग आरोपी शुभम सांग्रा को बालिग मानकर उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि जब अन्य साक्ष्य उपलब्ध न हों तो ऐसे में अदालत को किशोर की उम्र के संबंध में चिकित्सा पेशेवरों की राय पर विचार करना चाहिए.

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि चिकित्सकीय साक्ष्यों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, यह मौजूद साक्ष्यों के अहमियत पर निर्भर करता है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सीजेएम कठुआ के पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है. आरोपी को अपराध के समय किशोर नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे बालिग मानकर उस पर कार्रवाई की जाएगी.

कठुआ रेप की घटना की शुरुआत 10 जनवरी हुई. परिवार के मुताबिक, बच्ची 10 जनवरी को दोपहर में घर से घोड़ों को चराने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी. करीब एक सप्ताह बाद 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली. मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार हुआ है और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई है. उसके बाद बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या पर देशभर में काफी बवाल मचा था. अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी आलोचना की गई थी.

    यह भी पढ़ें...
    follow google newsfollow whatsapp