Mathura Krishna Janmabhoomi: मथुरा अदालत ने मांगी शाही ईदगाह की अमीन रिपोर्ट, 20 जनवरी को होगी सुनवाई

Mathura Krishna Janmabhoomi: अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमी (Mathura Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) विवाद को लेकर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है.

CrimeTak

24 Dec 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:32 PM)

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Mathura Krishna Janmabhoomi: मथुरा (Mathura Krishna Janmabhoomi) की स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमी और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है. अदालत में पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनीयर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में ये दावा किया था. इसमे कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमी की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तौड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया.

Mathura Krishna Janmabhoomi: अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए है. इस में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन अब 20 जनवरी को की जाएगी. अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेस करनी होगी.

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