मात्र 1 साल की मासूम को अगवा फिर रेप के बाद मर्डर करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई ये सज़ा

life imprisonment verdict to the culprit who rapped 1 year old baby

CrimeTak

20 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:07 PM)

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UP CRIME NEWS

गौतम बुध नगर की ज़िला अदालत ने मात्र एक साल की मासूम के साथ अपहरण कर हैवानियत करने वाले शख्स को सजा सुनाकर कोर्ट ने मिसाल पेश की है. दिन ब दिन बढ़ती वारदातों के बीच यह फैसला अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने का काम करेगा.

आपको बता दें कि चार साल पहले नोएडा में एक बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था. जिस मामले में लंबे समय से बयानों का समय से जारी था. गौतमबुद्ध नगर कोर्ट में सभी बयानों और गवाहों को सुनकर मंगलवार 19 अक्टूबर को मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

केस पर बात करते हुए डीसीपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए अपराध को लेकर नोएडा पुलिस बेहद गंभीर हैं. इस तरह के मामलों की अदालत में भरपूर तरीके से ही पैरवी की जा रही है जिसका नतीजा है की ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिम को मुजरिम करार दिया गया.

दरअसल साल 2017 में थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली मात्र 1 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बीजू उर्फ विजय नाम के आरोपी ने बलात्कार किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी.

इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज निरंजन कुमार के न्यायालय में चल रही थी. न्यायालय ने सरकारी वकील और आरोपी के वकील की जिरह और सबूतों के आधार पर इस मामले में सजा सुनाई. डीसीपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि अदालत ने आरोपी बिरजू उर्फ विजय को दोषी मानते हुए उसे उम्रक़ैद की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है. ये अर्थदंड जमा न करने पर 2 वर्ष 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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