संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को राउज़ ऐवन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की कोर्ट से सभी को एक-एक लाख के जमानत बॉन्ड भरने पर अंतरिम जमानत दे दी। अब 28 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
इस मामले में ईडी ने 4751 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। लैंड फॉर जॉब मामले मे ईडी की ये पहली चार्जशीट है। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुल सात आरोपी बनाये हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि आरोपी अमित कात्याल ने वर्ष 2006-07 में एके इन्फोसिस्टम नामक कंपनी का गठन किया था। कंपनी आइटी से जुड़ी हुई थी। ईडी ने अदालत को बताया था कि कंपनी ने वास्तविक रूप से कोई व्यापार नहीं किया। कम्पनी ने सिर्फ कई भूखंड खरीदे। इनमें से एक भूखंड नौकरी के बदले जमीन घोटाले से हासिल किया गया।
Land for Job Case: राबड़ी, मीसा और हेमा को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी!
Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को राउज़ ऐवन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है।
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Land for Job Case
09 Feb 2024 (अपडेटेड: Feb 16 2024 1:25 PM)
ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सिर्फ अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया है।अमित कात्याल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुआ। आरोपी हृदयानंद चौधरी भी अदालत मे पेश हुआ। राऊज एवेन्यू कोर्ट से राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी ने जमानत पर रिहाई की गुहार लगाई। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी।
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