Delhi News : दिल्ली में रोडरेज की घटनाएं होती रहतीं हैं. लेकिन इस घटना में कुछ अजीब हुआ. असल में रोडरेज के बाद दो लोगों में कहासुनी हुई तो एक कार चालक ने 56 साल के व्यक्ति की एक उंगली का ऊपरी हिस्सा दांत से काट लिया. इस घटना में उस व्यक्ति की उंगली का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से कटकर अलग हो गया. क्या है पूरा मामला. आइए जानते हैं.
Delhi News : ‘रोड रेज’ में बाइक वाले की दांत से उंगली काट अलग किया, कार ड्राइवर का भयंकर गुस्सा
Delhi Road Rage : पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में ‘रोड रेज’ की एक घटना. एक कार चालक ने 56 वर्षीय व्यक्ति की उंगली का एक हिस्सा दांत से काट लिया।
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Delhi Raod rage : सांकेतिक फोटो
19 Nov 2023 (अपडेटेड: Nov 19 2023 10:20 AM)
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सुबह 11 बजे के आसपास बाइक सवार व्यक्ति के साथ घटना
Delhi Road rage News : PTI की रिपोर्ट के अनुसार, ये घटना दिल्ली के पश्चिम इलाके की है. पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में ‘रोड रेज’ की एक घटना में एक कार चालक ने 56 वर्षीय व्यक्ति की उंगली का एक हिस्सा कथित तौर पर दांत से काट लिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित राजेश ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजकर 40 मिनट पर उस समय हुई, जब वह अपनी पत्नी को केशवपुर मंडी के समीप छोड़कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।
कारवाले ने पहले पैर में टक्कर मारी, फिर हुई बहस
Delhi Crime News : शिकायत में कहा गया कि तभी पीछे से आई एक गाड़ी ने उनके पैर में टक्कर मारी, जिस पर राजेश ने चालक को सही तरीके से गाड़ी चलाने को कहा। शिकायत के मुताबिक, चालक ने उनके (राजेश के) साथ बहस करना शुरू कर दिया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। ख्याला थाने में दर्ज शिकायत में राजेश ने कहा, ''जब मैंने खुद को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली का ऊपर का हिस्सा दांत से काट लिया।’’ राजेश ने बताया कि आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को घटना की सूचना दे दी। आरोपी की पहचान उमंग तनेजा के रूप में हुई है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़ित को आनन-फानन में पास के एक अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि तनेजा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 324 (खतरनाक हथियारों या अन्य साधनों से चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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