Atiq Ahmed News: माफिया की किस्मत का फैसला हो गया है। कोर्ट ने अतीक को दोषी करार दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर में एक नजारा देखने को मिला। वहां मौजूद वकील और अन्य लोगों ने नारे लगाए। जैसे ही अतीक को कोर्ट ने दोषी करार दिया, वैसा ही अदालत में फांसी दो, फांसी दो के नारे गूंजने लगे। इसके साथ कोर्ट ने दिनेश पासी, सौलत हनीफ को भी दोषी माना हैं। हालांकि इस मामले में अदालत ने अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
Atiq Ahmed News: ...जब अदालत में गूंजे फांसी दो- फांसी दो के नारे
माफिया की किस्मत का फैसला हो गया है। कोर्ट ने अतीक को दोषी करार दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर में एक नजारा देखने को मिला।
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Atiq Ahmed News
28 Mar 2023 (अपडेटेड: Mar 28 2023 1:59 PM)
इस मामले में अब देखना ये होगा कि सजा का ऐलान आज होगा या नहीं। अतीक समेत तीन आरोपियों को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364a, 34, 120, 341, 342, 504 और धारा 506 के तहत दोषी करार दिया है।
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उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 3 को दोषी करार दिया है, जबकि 7 को बरी कर दिया है।
3 दोषी करार - अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ।
7 आरोपी बरी- अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर।
एक आरोपी की मौत- अंसार अहमद।
Atiq Ahmed News: इससे पहले दोपहर 12 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर जेल अधिकारी कोर्ट पहुंचे थे। साथ में अन्य आरोपी भी कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने ये फैसला सुनाया।
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