Adani Supreme Court Verdict: सेबी की जांच उचित - सुप्रीम कोर्ट

Adani Supreme Court Verdict: अडानी- हिंडनबर्ग मामले पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने साफ कहा कि कोर्ट को सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का सीमित अधिकार है।

Adani Supreme Court Verdict

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03 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 3 2024 11:28 AM)

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Adani Supreme Court Verdict: अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने साफ कहा कि कोर्ट को सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का सीमित अधिकार है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच SEBI करेगी। SIT को जांच ट्रांसफर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने SEBI के FPI नियमों को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम ने कहा कि अदालतें नियामक शासन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं।

अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। जनवरी 2023 में जारी की गई रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया था। कोर्ट ने शेयर बाजार का रेग्युलेटर होने के नाते सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से ये पता लगाने को कहा था कि अडानी समूह की ओर से नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। अब इसको लेकर कोर्ट ने साफ कहा है कि सेबी की जांच उचित है। 

हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी समूह के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को सेबी को अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच का आदेश दिया था। आज अदालत ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है। 

 

Note -  ये खबर अपडेट हो रही है।

 

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