UP News Balia Court: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक विवाहिता की दहेज को लेकर गला दबाकर हत्या करने के 16 माह पुराने मामले में उसके पति और सास को दोषी करार दिया। अदालत ने पति को उम्रकैद और सास को सात साल कैद की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने शनिवार को बताया कि जिला जज अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मृतका के पति जयराम चौधरी और सास सांझा देवी को दोषी ठहराया।
दहेज के लिए की पत्नी की हत्या, हत्याकांड में 16 महीने बाद कोर्ट का फैसला, पति को उम्रकैद
UP News Balia court: अदालत ने एक विवाहिता की दहेज को लेकर गला दबाकर हत्या करने के 16 माह पुराने मामले में उसके पति और सास को दोषी करार दिया। अदालत ने पति को उम्रकैद और सास को सात साल कैद की सजा सुनाई।
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अदालत का फैसला
26 Aug 2023 (अपडेटेड: Aug 26 2023 10:35 PM)
पति और सास दोषी करार
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अदालत ने जयराम को आजीवन कारावास और सांझा देवी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गाजीपुर जिले के ताजपुर खुर्द गांव निवासी कृष्णा चौधरी ने अपनी बेटी रानी (22) की शादी 26 अप्रैल 2021 को बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के सराय कोटा कालीघाट गांव निवासी जयराम से की थी।
सास को सात साल कैद की सजा
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रानी को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कृष्णा चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, रानी की उसके ससुराल में 20 अप्रैल 2022 को गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने कृष्णा चौधरी की तहरीर पर जयराम और सांझा देवी के खिलाफ संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को अदालत ने दोनों को सजा सुनाई।
(PTI)
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