राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी इस वजह से होगा जेल से रिहा, मौत की सजा के बाद भी मिला जीवनदान

Rajiv Gandhi Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

CrimeTak

18 May 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:18 PM)

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Rajiv Gandhi Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है. अदालत ने जेल में अच्छे बर्ताव के कारण उसे रिहा करने का आदेश दिया है.

जस्टिस एल नागेश्वर की बेंट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है. पेरारिवलन 30 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद था. आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी लबिंत मामले या किसी भी मामले में इंसाफ के लिए जरूरी आदेश पारित करने का अधिकार देता है.

इससे पहले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसे अच्छे बर्ताव के कारण जमानत दी थी. साथ ही ये भी कहा था कि पेरारिवलन जब भी पैरोल पर बाहर आया, तब भी उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी.

47 साल के पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी. याचिका में मांग की गई थी कि जब तक मल्टी डिसिप्लीनरी मॉनिटरिंग एजेंसी जांच कर रही है, तब तक उसकी उम्रकैद की सजा को रोक दिया जाए.

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