Delhi 1984 Riots : 1984 सिख दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में राउज़ ऐवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 147,148,153A, 295R/W149, 307,308, 323, 325, 395 ,436 के तहत आरोप तय किए। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या की धारा 302 हटाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
सिख दंगे से जुड़े एक और मामले में 39 साल बाद सज्जन के खिलाफ आरोप तय
Delhi 1984 Sikh Riots : दिल्ली में 1984 सिख दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय.
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Sajjan Kumar File Photo : Aajtak
23 Aug 2023 (अपडेटेड: Aug 23 2023 3:45 PM)
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अभी जमानत पर हैं सज्जन कुमार
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सज्जन कुमार इस केस में हिरासत में नहीं है। सज्जन कुमार इस मामले में जमानत पर हैं। लेकिन अन्य मामलों में वो जेल में हैं। SIT ने इस मामले में IPC की धारा 147, 148, 149, 153A, 295, 436, 395, 307, 302, 102B के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। सन 2015 में SIT ने सिख दंगा मामले में जनकपुरी और विकासपुरी में FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या 1 नवंबर, 1984 को कर दी गई थी। विकासपुरी पुलिस स्टेशन एरिया में गुरुचरण सिंह को जला दिया गया था। झुलसने के 30 साल बाद उनकी मौत हुई थी। इस मामले में SIT ने सज्जन कुमार का मई 2018 में पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया था।
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