सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं, लेकिन ये काम किया तो मिलेगी सजा- Allahabad High Court

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अब सोशल मीडिया पर किसी भी अश्लील पोस्ट को लाइक करना अपराध नहीं है.

Allahabad High Court:

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28 Oct 2023 (अपडेटेड: Oct 28 2023 3:25 PM)

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अब सोशल मीडिया पर किसी भी अश्लील पोस्ट को लाइक करना अपराध नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे पोस्ट शेयर करना या रीट्वीट करना अपराध है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. जिसमें एक शख्स पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था. इस पोस्ट पर हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट लाइक करना कोई अपराध नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्ट शेयर करना या रीट्वीट करना अपराध है.

न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिन पर गैरकानूनी सभा से संबंधित पोस्ट को लाइक करने के लिए आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के तहत आरोप लगाया गया था। अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए.

उन्होंने कहा, हमें ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो आवेदक को किसी आपत्तिजनक पोस्ट से जोड़ सके क्योंकि आवेदक के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करना कोई अपराध नहीं है

न्यायमूर्ति देशवाल ने स्पष्ट किया, यह आरोप लगाया गया है कि केस डायरी में ऐसी सामग्री है जिससे पता चलता है कि आवेदक ने गैरकानूनी सभा के लिए फरहान उस्मान की पोस्ट को लाइक किया है। लेकिन किसी पोस्ट को लाइक करने का मतलब पोस्ट को प्रकाशित या प्रसारित करना नहीं होगा, इसलिए सिर्फ पोस्ट लाइक करने से आईटी एक्ट की धारा 67 लागू नहीं होगी.

अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आईटी अधिनियम की धारा 67 अश्लील सामग्री से संबंधित है, न कि उत्तेजक सामग्री से। काज़मी को सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश पसंद करने के लिए आपराधिक मामले का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय के लगभग 600-700 लोगों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला। आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने आरोप पत्र पर ध्यान दिया और 30 जून को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

नोट: यह खबर क्राइम तक में इंटर्नशिप कर रही निधि शर्मा ने लिखी है.

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