क्या होती है नागरिकता? What is citizenship?

क्या होती है नागरिकता? कैसे बनता है कोई भी किसी देश का नागरिक?

  नागरिकता कितनी तरह की होती है? What are the types of citizenship?

नागरिकता कितनी तरह की होती है? What are the types of citizenship?

11 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 11 2023 4:16 PM)

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क्या होती है नागरिकता?  What is citizenship?

कैसे बनता है कोई भी किसी देश का नागरिक? How does one become a citizen of any country?

हर कोई किसी न किसी देश में रह रहा है। लिहाजा वो संबंधित देश का नागरिक कहलाएगा। नागरिकता का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वो नागरिक + ता से बना है। यानी नागरिक या लोग और उनको मिलने वाले अधिकार से है। नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण संबंधित देश करता है। अधिकार के साथ-साथ नागरिक के कुछ कर्तव्य भी है।

 

नागरिकता कितनी तरह की होती है? What are the types of citizenship?

 

नागरिकता दो तरह की होती है। एक तो जन्मजात और दूसरी स्वाभाविक। जन्मजात नागरिकता वो होती है, जो आपको तभी मिल जाती है, जब आप किसी देश में जन्म ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपके रिश्तेदार उसी देश के नागरिक होने जरूरी है। 

दूसरी नागरिकता होती है स्वाभाविक नागरिकता। मसलन, वो नागरिक जो वैसे तो विदेश में रहते थे, लेकिन जिन्हें कुछ नियमों का पालन करने के बाद संबंधित देश की नागरिकता हासिल हो जाती है।

 

भारत में कैसे नागरिकता मिल सकती है? How to get citizenship in India?

1. जन्म से नागरिकता : अर्थात अगर कोई भारत में जन्मा हो, तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा, यद्यपि उसके परिजन संबंधित देश के नागरिक हो।

2. रजिस्ट्रेशन से नागरिकता : वो पैदा कही भी हुआ हो, लेकिन अगर वो शख्स सात साल से भारत में रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारतीय नागरिकता अप्लाई कर सकता है।  

3. वंशज के जरिए नागरिकता: इसका अर्थ ये है कि उसके माता-पिता भारत में कई सालों से रहे हो। वो यहां के वशंज हो, लेकिन घर का दूसरा सदस्य किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उस व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है।

4.  12 साल रहने की शर्त:  कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल तक भारत में रहे और नागरिकता के लिए आवेदन से पहले लगातार एक साल तक भारत में रहा हो उसे भारतीय नागरिकता हासिल हो सकती है।

 

कैसे खत्म हो सकती है नागरिकता? की बर्खास्तगी? How can citizenship end?

 

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा-9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने के बारे में बताया गया है। 

- यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी।

7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने वाले की नागरिकता हो सकती है खत्म -  नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो तो वो नागरिकता खत्म करने की गुजारिश कर सकता है।

अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो - यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की, तो इसे समाप्त किया जा सकता है।

संविधान का पालन करना होगा - संविधान का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति की नागरिकता कैंसल की जा सकती है। 

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