ससुर के सामने पत्नी को जिंदा जलाकर उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई सजा, जीवन भर कैद में रहेगा पति

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ससुर के सामने पत्नी को जिंदा जलाकर उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई सजा, जीवन भर कैद में रहेगा पति
दामाद को सजा मिलने के बाद पूजा करते सुसर
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News: मुजफ्फरपुर में जज ने एक दहेज हत्या मामले में आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन ने बताया कि अयोध्या के महंत राम बालक राय की बेटी अलका कुमारी की 2020 में अहियापुर निवासी गौरव ठाकुर से शादी हुई थी. इस घटना में गौरव ठाकुर ने अपनी पत्नी अलका कुमारी की हत्या उसके पिता के सामने ही हत्या कर दी थी.

अयोध्या के संत महंत राम बालक के दामाद ने अपनी पत्नी यानी महंत राम बालक की बेटी को उनके सामने ही जिंदा जला दिया था. 13 अक्टूबर 2020 को आरोपी गौरव ठाकुर और उसकी पत्नी अल्पना शर्मा के बीच विवाद हुआ था. इसे सुलझाने के लिए महंत राम बालक अयोध्या से अपनी बेटी के घर आए थे.

ससुर के सामने पत्नी को जिंदा जलाकर उतारा था मौत के घाट

इसके बाद रात में महंत राम बालक को एक कमरे में बंद कर दिया और दामाद ने उनका मोबाइल छीन लिया. फिर दूसरे कमरे में उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर जिंदा जला दिया. काफी देर बाद जब आसपास काफी धुआं फैल गया तो आसपास के लोग जुटे और स्थानीय अहियापुर थाना पुलिस पहुंची तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. फिर मामले की जांच शुरू हुई और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इसके बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट में चार साल तक केस चला और आज 08 जुलाई को आरोपी पति गौरव ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 

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4 साल बाद दामाद को उम्रकैद

इसके बाद मृतका के पिता महंत राम बालक रोते हुए कोर्ट से बाहर निकले और कोर्ट परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना कर भावुक हो गए और कहने लगे कि आज बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी, कोर्ट से न्याय मिला। भगवान श्री हनुमान जी ने इस पर खूब कृपा की.

अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन ने बताया कि ससुराल में अलका को दहेज के लिए पति और ससुराल वाले हमेशा प्रताड़ित करते थे. साथ ही दहेज की मांग पूरी करने का दबाव बनाते रहते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 13 अक्टूबर 2020 की रात करीब 11 बजे ससुराल में अलका के शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। इससे उसकी मौत हो गई.

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इस संबंध में मृतका के पिता महंत राम बालक राय ने अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति गौरव ठाकुर को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद गौरव को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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