क्या है संयुक्त राष्ट्र (UN) का चैप्टर 7? इस चैप्टर के सहारे कैसे टाला जाता है युद्ध
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर के चैप्टर 7 से टाला जा सकता है युद्ध, अमेरिका की तर्ज पर किया हमला, क्या है UN Charter 7, Get latest updates of Ukraine Russia Conflict, Crime News in Hindi on CrimeTak.
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दुनिया भर की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र
UN Charter Articles: दुनिया भर की सबसे बड़ी संस्था है संयुक्त राष्ट्र। ये संस्था दुनिया भर के तमाम देशों में उनके मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। मक़सद सिर्फ इतना था कि दुनिया का कोई भी देश न तो अलग थलग पड़ा रहे और न ही कोई देश अपनी ताक़त के गुमान ने किसी भी छोटे और मामूली देश को अपने दबाव में लेकर उस पर ज़ोर ज़ुल्म न ढा सके।
ज़ाहिर है ऐसी सूरत युद्ध की सूरत में ज़्यादा होती है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध के लिए भी कुछ ऐसी शर्तें तय की कि उन्हीं शर्तों की रोशनी में किसी भी युद्ध को जायज ठहराया जा सकता है।
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संयुक्त राष्ट्र का चार्टर
Ukraine Russia War: संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में काम करने के लिए बाक़ायदा एक क़ायदे और क़ानून की एक लिस्ट तैयार की, जिसे चार्टर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 19 चैप्टर हैं जिन्हें 111 आर्टिकल में बांटा गया है।
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इसी चार्टर के सातवें चैप्टर में आर्टिकल नंबर 39 से लेकर 51 तक सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन्हें शायद बार बार खोलकर पढ़ा जाता है और उसकी ही रोशनी में दुनिया भर में शांति क़ायम रखने की कोशिश की जाती है।
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चैप्टर 7 में किसी देश की संप्रभुता और शांति को पैदा ख़तरे या उस पर हमले की आशंका की स्थिति से निपटने के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है।
UN Charter 7 का असली उद्देश्य
United Nation Charter: संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी प्रक्रिया को क़ायम रखना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर में सुधार करना और बीमारियों की मुक्ति के लिए इलाज का बंदोबस्त करना।
26 जून 1945 को उस वक़्त तक बने सभी 50 सदस्य देशों ने उस तय चार्टर पर दस्तख़त किए थे। इस चार्टर को 111 लेखों में बांटा गया है, जिसमें से एक प्रस्तावना है जबकि 19 अलग अलग अध्याय शामिल किए गए हैं।
ऐसे काम करता है चैप्टर 7
UN Chapter 7: संयुक्त राष्ट्र का चैप्टर 7 कहता है कि कोई भी सदस्य देश किसी भी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी देश से उसका कोई राज्य उससे टूटकर अलग होना चाहता है, तो इस बात का उसे हक़ है, क्योंकि अगर कोई देश किसी ख़ास इलाक़े पर अत्याचार कर रहा है उसके अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो हिस्सा खुद को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है तो संयुक्त राष्ट्र इसकी इजाज़त देता है।
उस सूरत में अगर कोई अलग या स्वतंत्र हुए देश को मदद की ज़रूरत है, या सैनिक मदद की ज़रूरत है तो कोई भी पड़ोसी मुल्क़ उसकी मदद को जा सकता है।
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