Sex Scandal Case में प्रज्वल की मां निकली Mastermind, पीड़ित को Kidnap करने की रची साजिश, SIT का सनसनीखेज खुलासा

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Bengaluru, Karnataka: कर्नाटक के सबसे बड़े सैक्स स्कैंडल (SEX SCANDAL) में पुलिस की SIT ने हाईकोर्ट (HIGH COURT) के सामने जो खुलासा किया है उसने सभी को बुरी तरह से झकझोरकर रख दिया है। क्योंकि अभी तक तो इस सेक्स स्कैंडल में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना (PRAJVAL REVANNA) के साथ साथ उनके पिता की भूमिका को लेकर संदेह जाहिर किया जा रहा था। लेकिन अब तो लगता है कि पूरा का पूरा परिवार ही इस सनसनीखेज मामले में ऐड़ी से लेकर चोटी तक कीचड़ में सना हुआ है। SIT का ताजा खुलासा यही है कि इस सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल रेवन्ना की मां ही उस पीड़ित के अपहरण की मास्टरमाइंड (Mastermind) हैं जिसकी शिकायत पर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। 

Kidnapping मामले में आरोपी

खुलासा है कि प्रज्वल की 55 साल की मां भवानी रेवन्ना (Bhavani Revanna) यौन उत्पीड़न का शिकार हुई पीड़ित के अपहरण (Kidnapping) के मामले में आरोपी हैं। कहा जा रहा है कि भवानी रेवन्ना ने शिकायत करने से रोकने और फिर उसे धमकाने के लिए ही पीड़ित से मुलाकात की थी। इसके अलावा भवानी रेवन्ना ने एक दो नहीं बल्कि सात और पीड़ितों से मुलाकात की। 

High Court में SIT का खुलासा

असल में ये बात कर्नाटक पुलिस की तरफ से तैयार स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (Special Investigation Team) ने अपनी जांच के दौरान पता लगाई और अब कर्नाटक हाईकोर्ट को इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। असल में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई 14 जून को हुई, और उसी सुनवाई के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा सामने आया। उसी सुनवाई के दौरान ये भी पता चला है कि भवानी रेवन्ना पर मामूली इल्जाम नहीं हैं बल्कि उन्हें तो अपहरण के मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 

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हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

इस नए खुलासे के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को SIT के सामने हाजिर होकर जांच में सहयोग करने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। बीती 7 जून को ही ये अंतरिम सुरक्षा एक हफ्ते के लिए दी गई थी। 

अंतरिम जमानत अर्जी खारिज 

हालांकि इससे पहले विशेष सत्र अदालत ने 31 मई को भवानी रेवन्ना की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। क्योंकि अदालत के सामने ये तथ्य रखे गए थे कि सेक्स स्कैंडल मामले में जिस महिला का यौन उत्पीड़न किया गया है उसके अपहरण को लेकर भवानी रेवन्ना की भूमिका संदिग्ध है। सरकारी वकील ने दलील दी थी कि एक महिला सरगना ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा रही पीड़ित को रोकने के लिए उसके अपहरण की साजिश रची थी। 

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