Varanasi Blast: आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, 16 साल बाद आया फैसला

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Varanasi Blast: आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, 16 साल बाद आया फैसला
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2006 Varanasi Blast: गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय (Ghaziabad District and Sessions Court) ने वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट (Bomb blast case in Varanasi) मामले में आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Waliullah) को मौत की सजा सुनाई है. इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा (Judge Jitendra Kumar Sinha) की अदालत में सुनवाई हुई थी.

अदालत ने सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी वलीउल्लाह को दोषी ठहराया था. यह फैसला जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दिया. 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और कैंट स्टेशन (Sankatmochan Mandir and Cantt station) पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था. इस मामले में 16 साल बाद फैसला आया है.

इससे पहले 23 मई को वाराणसी बम मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई थी. सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख तय की गई.

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दरअसल, 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाके हुए थे. धमाकों के बाद अफरातफरी मच गई. इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर एक कुकर बम मिला था. इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे. हाईकोर्ट के आदेश पर मामले को सुनवाई के लिए गाजियाबाद शिफ्ट कर दिया गया था.

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