हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार

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हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार
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हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार. ओपी चौटाला की सजा पर फैसला 26 मई को सुनाया जाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पिछले साल पूरी हुई 10 साल की सजा

ओपी चौटाला पिछले साल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुए थे. वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. चौटाला को 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल भेजा गया था. चौटाला के अलावा, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य को हरियाणा में 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के लिए वर्ष 2000 में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई. जनवरी 2013 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इन सभी को अलग-अलग जेल की सजा सुनाई.

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हाल ही में उत्तीर्ण 10वीं और 12वीं की परीक्षा

बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने हाल ही में 87 साल की उम्र में हरियाणा बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की थी. पूर्व सीएम चौटाला ने साल 2021 में हरियाणा ओपन बोर्ड के तहत 12वीं की परीक्षा दी थी. हालांकि, उनका रिजल्ट रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने तब तक कक्षा 10 की अंग्रेजी की परीक्षा पास नहीं की। उसे पिछले साल 10वीं कक्षा में अंग्रेजी के पेपर में 100 में से 88 अंक मिले थे। ओपी चौटाला ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा काटते हुए, अंग्रेजी को छोड़कर 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की।

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