BULLDOZER UPDATE : बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक नहीं!
BULLDOZER UPDATE : उत्तर प्रदेश UP में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में SUPREME COURT कोर्ट ने जमीयत की मांग को खारिज करते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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अनीषा माथुर/संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
BULLDOZER UPDATE : यूपी के लखनऊ हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही ये भी कहा कि सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा, 'ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। अब ये कितनी सही है, हमें नहीं मालूम। ये रिपोर्ट्स सही भी हो सकती हैं और गलत भी। अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है, वह कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।'
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कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी पर योगी सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि क्या अदालत प्रक्रिया का पालन करने वाले निर्देश जारी कर सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम नोटिस जारी कर रहे हैं। आप तीन दिनों में जवाब दाखिल करें। आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी न हो।'
जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई तोड़फोड़ नहीं किया जाए।
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