UP News: अवैध धर्मांतरण केस में मौलाना कलीम सिद्दीकी को मिली जमानत, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला

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UP News: अवैध धर्मांतरण केस में मौलाना कलीम सिद्दीकी को मिली जमानत, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला
कोर्ट का फैसला
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Forced Conversion Case: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस सरोज यादव और ए आर मसूदी की बेंच ने मौलाना कलीम की याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत देने का फैसला ले लिया है। 

गौरतलब है कि सितंबर 2021 में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था। आरोप है कि मौलाना कलीम सिद्धीकी की ट्रस्ट को बहरीन से डेढ़ करोड़ और विदेशी फंडिंग से 3 करोड रुपए मिले थे।  

दरअसल मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कलीम सिद्दीकी जमीयत ए वलीउल्लाह ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं । विदेशों से मिली धनराशि से कई मदरसों की फंडिंग का भी यूपी एटीएस ने ही खुलासा किया था। 

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मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप है कि वह शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं क आड़ में अवैध धर्मांतरण के कार्य देशव्यापी स्तर पर करते थे इसके लिए उन्हें विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग की जा रही थी। 

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