पत्नी को नहीं था पसंद पति का सावला रंग, पत्नी ने जिंदा जलाकर मार डाला, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

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पत्नी को नहीं था पसंद पति का सावला रंग, पत्नी ने जिंदा जलाकर मार डाला, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
अदालत का फैसला
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UP Crime News: यूपी के संभल जिले की अदालत ने एक महिला को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, महिला को अपने पति का सावला रंग पसंद नहीं था. महिला अपने पति को सावले रंग की वजह से ताने भी मारती थी. यह पूरा वाक्या, कुढ़ फतहगढ़ थाना क्षेत्र के विचेता गांव का है.

आरोपी पत्नी पति को देती थी ताने

मृतक के भाई हरवीर सिंह ने अदालत में दिए बयान में कहा कि उसका भाई सांवले रंग का था. जिसको लेकर उसकी भाभी अक्सर उसके भाई को ताने देती थी. 15 अप्रैल, 2019 को आरोपी प्रेमश्री उर्फ नन्ही ने सुबह 6 बजे सोते हुए पति सत्यवीर सिंह (25) पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जिसमें सत्यवीर का शरीर 90 प्रतिशत तक जल गया था. घटना के समय घर के लोग खेत में गेंहू की फसल काटने गए थे. जब परिवारवाले वापस आए तो उन्होंने इस मामले की जानकारी थाना कुढ़ फतहगढ़ में सत्यवीर की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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कारावास की सुनाई सजा

सत्यवीर को जलाने के दौरान प्रमश्री खुद भी जल गई थी. मामले दर्ज करने के बाद पुलिस ने प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी पेमश्री के ठीक होते ही उसे जेल ले जाया गया. प्रेमश्री 2019 से ही जेल में ही थी. मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार यादव ने चार नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए प्रेमश्री उर्फ नन्ही को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही में उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

Note : ये खबर क्राइम तक में internship कर रही निधी शर्मा ने लिखी हैं.

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