मर्डर केस में 40 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, भाई की हत्या में भाई को मिली उम्रकैद की सजा

ADVERTISEMENT

मर्डर केस में 40 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, भाई की हत्या में भाई को मिली उम्रकैद की सजा
अदालत का फैसला
social share
google news

UP Court News: जिले की एक अदालत ने 40 साल पूर्व अपने भाई की हत्या करने के दोषी अस्सी वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला सरकारी वकील ने यह जानकारी दी। अपर जिला सरकारी वकील जेपी राजपूत ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने फैसला सुनाया है।

हत्या के केस में 40 साल बाद फैसला

अपर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने फैसले में सोमवार को कहा कि जयपाल सिंह (80) को उनके भाई रघुनाथ सिंह की 1983 में हुई हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना इगलास थाना क्षेत्र के नगला चूरा गांव की थी। पुलिस के अनुसार जयपाल सिंह ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने भाई को मार दिया था। 

भाई को मिली उम्रकैद की सजा

जयपाल को तब गुस्सा आया जब उनके पिता रेवती सिंह ने जयपाल के बजाय रघुनाथ सिंह के नाम पर संपत्ति की वसीयत कर दी थी। इस मामले की पैरवी कई वर्षों तक रघुनाथ की पत्नी चंद्रमुखी ने की थी। घटना के वक्त चंद्रमुखी के दो और आठ साल के दो बेटे थे। फैसले के बाद जयपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

ADVERTISEMENT

(PTI)

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    यह भी पढ़ें...

    ऐप खोलें ➜