महाराष्ट्र के पालघर में टैंकर चालक की पीट-पीटकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

ADVERTISEMENT

महाराष्ट्र के पालघर में टैंकर चालक की पीट-पीटकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार
जांच में जुटी पुलिस
social share
google news

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर चार लोगों ने  40 वर्षीय एक टैंकर चालक की डंडों एवं लोहे की छड़ से पीट-पीट कर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टैंकर चालक रामकिशोर बद्रीप्रसाद कुशवाहा ने एक अक्टूबर को आरोपियों द्वारा उसे पीटने और उसके वाहन को नुकसान पहुंचाने की घटना को अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था और इस वीडियो को अपने रिश्तेदार को भेज दिया था, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों का पता लगाने और उन्हें दो दिन बाद गिरफ्तार करने में सफल रही।

टैंकर चालक की डंडों व लोहे की छड़ से पीट-पीट कर हत्या 

नैगांव थाने के इन अधिकारी ने बताया, ''पालघर के नालासोपारा का रहने वाला कुशवाहा टैंकर में गैस लेकर गुजरात जा रहा था। जब वाहन जिले के मल्जीपाड़ा पहुंचा तो राजमार्ग पर उससे एक कार में रगड़ लग गई। इस बात से गुस्साए कार सवार व्यक्तियों ने टैंकर को रोका। उन्होंने (आरोपियों ने) डंडों एवं लोहे की छड़ से टैंकर चालक को पीटना शुरू कर दिया और पत्थर मारकर टैंकर को क्षतिग्रस्त कर दिया।'' उन्होंने बताया, ''कुशवाहा ने उनसे कहा कि कार को जो भी नुकसान हुआ है वह उसकी भरपाई कर देगा लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी और वे उसे बेरहमी से पीटते रहे। कुशवाहा ने अपने मोबाइल के कैमरे से इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो अपने भतीजे को भेज दिया।''

तब तक पीटते रहे जब तक मर नहीं गया

उन्होंने बताया कि आरोपी कुशवाहा को टैंकर में मरने के लिए छोड़ कर मौके से फरार हो गए। अधिकारी ने बताया कि बाद में कुशवाहा का भतीजा मौके पर पहुंचा और वह उसे अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भतीजे ने पुलिस को वीडियो दिखाया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों की कार का नंबर साफ-साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी मदद से पुलिस ने उनका पता लगा लिया। कुशवाहा के भतीजे की शिकायत के आधार पर सभी चार आरोपियों को मंगलवार सुबह नालासोपारा से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 427 (पचास रुपये या उससे अधिक की राशि की हानि या क्षति करने वाला कृत्य) एवं 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले में धारा 302 (हत्या) भी जोड़ेगी।

ADVERTISEMENT

(PTI)

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    यह भी पढ़ें...

    ऐप खोलें ➜