Afzal Ansari: BJP नेता कृष्णानंद राय हत्या मामले में अफजाल अंसारी को मिली चार साल की सजा
Mukhtar Ansari Court Verdict Live: गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है.
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Mukhtar Ansari Court Verdict Live: गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है. मुख्तार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है. यह गैंगस्टर एक्ट के वाले केस में सजा हुई है.
मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पूर्वांचल के माफिया डॉन है. अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था जब उन्हें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अभियोग लगाया गया था. इसके अलावा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में भी एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था. दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था.
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भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने एक बयान दिया है जिसमें वह न्यायपालिका में विश्वास करती हैं. उन्होंने कहा है कि गुंडों और माफियाओं का शासन खत्म हो गया है. अब या तो वे जेल में रहेंगे या फिर ऊपर चले जाएंगे. इस दौरान, अफजाल अंसारी ने कोर्ट में पहुंच कर मुकदमा की सुनवाई की है जबकि मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी पर मौजूद थे.
गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद हो गई है. हर गेट पर सुरक्षाकर्मी चौकस नजर आ रहे हैं और कोर्ट में अंदर आने वालों को पूरी तलाशी के बाद ही जाने दिया जा रहा है. यह फैसला 15 साल बाद आने जा रहा है इसलिए इस पर सबकी नजर है। पहले यह फैसला 15 अप्रैल को जारी होने वाला था, पर बाद में इसे बढ़ा दिया गया था.
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